Last Updated on November 23, 2025
   
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बिहार: साल 2026 में मुखिया के चुनाव कब होंगे? इसकी तैयारी कब और कैसे करें, सबकुछ जानें


2025-11-23
News

भागलपुर: बिहार की राजनीति में ग्राम पंचायतों का चुनाव हमेशा से ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें साल 2026 में होने वाले अगले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों पर टिकी हैं। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ये चुनाव कराए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार, मुखिया, सरपंच और अन्य पदों के लिए चुनाव अप्रैल और जुलाई 2026 के बीच आयोजित होने की संभावना है। चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन संभावित उम्मीदवारों को तैयारी शुरू कर दी है क्योंकि इस बार नियमों और आरक्षण रोस्टर में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं।

आरक्षण रोस्टर में होगा बदलाव बताया जा रहा है कि अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव की तारीखों के करीब आते ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। इन चुनावों में सबसे बड़ा बदलाव आरक्षण रोस्टर में होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत मुखिया और सरपंच पदों पर आरक्षण में बदलाव 2026 के आम चुनावों में किया जाएगा। ये बदलाव पंचायत निर्वाचन नियमावली के प्रावधानों के तहत होता है, क्योंकि आरक्षण में बदलाव हर 10 वर्ष पर किया जाता है। इसलिए, संभावित प्रत्याशियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में संभावित आरक्षण की कैटेगरी पर ध्यान देना होगा।

मुखिया चुनावी तैयारी कैसे करें? मुखिया चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

आधिकारिक घोषणा का इंतजार किए बिना, अपने क्षेत्र में सक्रिय जनसंपर्क बढ़ाएं और स्थानीय मुद्दों पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज, जैसे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र पहले से ही तैयार रखें।

राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। मुखिया पद के लिए अधिकतम खर्च सीमा 1.25 लाख रुपए तय की गई है। साथ ही उम्मीदवारों को अपने खर्चों का हिसाब-किताब पहले से ही व्यवस्थित रखना होगा।

प्रशासनिक पहलू भी समझें चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को पंचायती राज अधिनियम के तहत योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा। इसके अलावा, चुनाव लड़ने से पहले जमानत राशि और नामांकन पत्रों का मूल्य भी निर्धारित किया जाता है, जिसकी जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नियमावली में किए जा रहे संभावित बदलावों और निर्देशों पर पैनी नजर रखना जरूरी है ताकि चुनाव प्रक्रिया में कोई चूक न हो।


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